Delhi Excise Policy Case: Supreme Court ने कविता की जमानत अर्जियों पर सीबीआई, ईडी से मांगा जवाब

Last Updated 13 Aug 2024 08:08:07 AM IST

Delhi Excise Policy Case: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में बीआरएस नेता के. कविता (BRS leader K Kavitha) की जमानत अर्जियों पर सोमवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा।


बीआरएस नेता के. कविता

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विनाथन की पीठ ने उक्त मामलों में कविता को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के फैसले के खिलाफ बीआरएस नेता की याचिकाओं को सुनने पर सहमति जता दी।

कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि वह करीब पांच महीने से हिरासत में हैं और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आरोप पत्र तथा अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुके हैं।

अभियोजन शिकायत ईडी के लिए उसी तरह है जिस तरह आरोप पत्र होता है।  रोहतगी ने कहा कि इन दोनों मामलों में करीब 500 गवाह थे। 

रोहतगी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कविता को जमानत का अधिकार है।

शीर्ष अदालत ने कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन दोनों मामलों में जमानत दी गई।

रोहतगी ने कहा कि कविता का मामला शीर्ष अदालत के इन आदेशों के दायरे में आता है।  पीठ ने कहा, ‘हम नोटिस जारी करेंगे।’ रोहतगी ने कहा, ‘क्या मैं अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना कर सकता हूं।’  पीठ ने कहा, ‘उनका (सीबीआई और ईडी का) पक्ष सुने बिना नहीं।’

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment