प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश

Last Updated 16 May 2024 09:00:45 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत एक मामले में न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को बुधवार को ‘कानून की नजर में अवैध’ करार दिया और उन्हें हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है।


प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों के बाद पुरकायस्थ को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।

शीर्ष अदालत ने पाया कि 4 अक्टूबर 2023 के रिमांड आदेश के पारित होने से पहले पुरकायस्थ या उनके वकील को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से ‘संचार की कथित कवायद’ में रिमांड आवेदन की प्रति प्रदान नहीं की गई थी, जो उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को निष्प्रभावी करता है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, परिणामस्वरूप पंकज बंसल के मामले में इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले के अनुपात को लागू करते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में हिरासत से रिहाई का निर्देश दिया जाना चाहिए।

उसने कहा, अपीलकर्ता (पुरकायस्थ) की गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी रिमांड का आदेश और इसी तरह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को भी कानून की नजर में अमान्य घोषित किया जाता है।

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


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