सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में CBI जांच पर लगी रोक

Last Updated 30 Apr 2024 07:36:08 AM IST

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।


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हालांकि, शीर्ष अदालत ने राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट नियुक्तियां रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह मामले पर छह मई को सुनवाई करेगी।

यह देखते हुए कि लगभग 25,000 लोगों की नौकरियां छीनना एक गंभीर मामला है, शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग करना और यह पता लगाना संभव है कि धोखाधड़ी से नौकरी पाने के लाभार्थी कौन हैं?

पीठ ने कहा, हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद के सृजन को मंजूरी देने में शामिल राज्य सरकार के अधिकारियों की भूमिका के संबंध में आगे की जांच करेगी।  सवाल उठाया।

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


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