Mahua Moitra expelled from Lok Sabha case : TMC की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई सोमवार को
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
![]() तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा |
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें अदालत ने पहले मोइत्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। मोइत्रा ने अपनी याचिका पर अंतिम फैसला आने तक लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन जनवरी को मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा था। लोकसभा महासचिव की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अदालत को राज्य के संप्रभु अंग के अनुशासन संबंधी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
लोकसभा में गत आठ दिसंबर को संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद मोइत्रा को ‘अनैतिक आचरण’ के लिए सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा था जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया था।
इससे पहले, लोकसभा की आचार समिति ने मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अनैतिक आचरण का दोषी पाया था और उन्हें सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। इससे पहले, आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने मोइत्रा के खिलाफ भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत पर समिति की पहली रिपोर्ट सदन में पेश की थी।
दुबे ने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई की एक शिकायत के आधार पर आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार के बदले में लोकसभा में सवाल पूछे थे।
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