मानहानि केस में आप नेता संजय सिंह पर लखनऊ कोर्ट ने लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। कथित शराब घोटाले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह को मानहानि केस में लखनऊ कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।
![]() Sanjay Singh AAP |
लखनऊ के कोर्ट ने संजय सिंह पर इस केस में एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार में जलशक्ति मंत्री रहे डॉ महेंद्र सिंह पर घोटालों के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने संजय सिंह पर एक लाख के जुर्माने के साथ सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियो और पोस्ट हटाने के आदेश भी दिए हैं। 8 अगस्त 2021 को आम आदमी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ़्तर में आप नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान तत्कालीन जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रदेश में "योगी बाबा और 40 चोर वाली सरकार चल रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल चल रहा है, जिसे देखकर नटवर लाल भी शर्मा जाए।
संजय सिंह ने कहा था कि जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उस समय संजय सिंह ने दावे के साथ कहा था कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में वह भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का काम ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया गया था। उस समय उनके बयान के बाद तात्कालिक जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराया था। जिस बाबत मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने संजय सिंह को नोटिस भी भिजवाया था, जिसमें बताया गया था कि संजय सिंह ने उन पर झूठे आरोप लगाकर जनता की नजरों में बदनाम करने की कोशिश की है। तभी से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जहां तात्कालिक जल शक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह को क्लीन चिट मिल गई, वहीं फैसले में कहा गया है कि संजय सिंह अपने पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संजय सिंह जुर्माने के तौर पर एक लाख रुपए जमा कराएं। साथ ही साथ सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियो और पोस्ट हटाएं। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर दो महीने के अंदर वो पैसे नहीं देते हैं तो फैसले की तारीख से 6 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।
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