Rahul Gandhi: राहुल गांधी की सांसदी फिर से हुई बहाल, समर्थकों के बीच जश्न का माहौल
लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी(Rahul Gandhi) की सांसदी दोबारा से बहाल कर दी है।
![]() कांग्रेस नेता राहुल गांधी |
मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त को राहुल गांधी(Rahul Gandhi) की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी(Rahul Gandhi) की सदस्यता बहाल कर दी है। बता दें कि मार्च 2023 में उन्हें निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार (4 अगस्त) को मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में उनकी(राहुल गांधी) सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2023
मार्च 2023 में उन्हें निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया। pic.twitter.com/ArLFGgP2Ra
लोकसभा सचिवालय द्वारा पार्टी नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने पर दिल्ली, 10 जनपथ के बाहर समर्थकों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है।
राहुल गांधी(Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता बहाल करने की अधिसूचना जारी होने के बाद I.N.D.I.A गठबंधन के नेताओं ने भी जश्न मनाया।
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता बहाल करने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि स्पीकर ने आज ये फैसला लिया। हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही हमने इसे बहाल कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया था। सूत्रों के मुताबिक, बिरला दफ्तर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है और आज गांधी की सदस्यता बहाल करने पर फैसला आने की संभावना जताई जा रही थी। इसी क्रम में लोकसभा सचिवालय ने आज राहुल की सदस्यता बहाली का नोटिफिकेशना जारी कर दिया। जिसके बाद राहुल के समर्थकों में जश्न का माहौल है।
#WATCH लोकसभा सचिवालय द्वारा पार्टी नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने पर दिल्ली, 10 जनपथ के बाहर समर्थकों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। pic.twitter.com/Tji6vGTaEz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2023
ज्ञात हो कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को उनके खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। सूरत की एक अदालत ने पहले उन्हें दोषी पाया था और उन्हें अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
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