मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat Highcourt) के सात जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया।
![]() कांग्रेस नेता राहुल गांधी |
गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले (Defamation Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका सात जुलाई को खारिज कर दी थी। गांधी द्वारा ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ प्रसन्ना एस के जरिये अपील दायर की गई।
गुजरात में भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
इस फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से 24 मार्च 2023 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यदि दोषसिद्धि पर रोक लग जाती, तो इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता।
हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक संबंधी राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए सात जुलाई को कहा था कि ‘राजनीति में शुचिता’ अब समय की मांग है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की थी, जनप्रतिनिधियों को स्वच्छ छवि का व्यक्ति होना चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा था कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना नियम नहीं, बल्कि अपवाद है, जो विरले मामलों में इस्तेमाल होता है। अदालत ने कहा था कि दोषसिद्धि के फैसले पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।
गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूण्रेश मोदी ने भी उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दायर की है।
| Tweet![]() |