गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल की सदस्यता रद्द

Last Updated 02 May 2023 07:28:53 AM IST

बहुजन समाज पार्टी (BSP के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को सोमवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।


बहुजन समाज पार्टी (BSP के सांसद अफजाल अंसारी

उन्हें उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई थी।

लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया है, ‘दोषी ठहराये जाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये (Afzal Ansari convicted in a case of kidnapping and murder case) जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाता है।’

भाषा
नई दिल्ली


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