बाल विवाह निषेध बिल पर समिति का कार्यकाल बढ़ा

Last Updated 01 May 2023 07:08:15 AM IST

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ (Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar) ने बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 (Child Marriage Prohibition Amendment Bill 2021) पर विचार करने वाली संसद की स्थाई समिति का कार्यकाल एक बार फिर तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।


राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़

राज्यसभा के बुलेटिन के अनुसार, राज्यसभा के सभापति ने बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पर विचार करने वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थाई समिति का कार्यकाल 24 अप्रैल 2023 से (एक बार फिर) तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 (Child Marriage Prohibition Amendment Bill 2021) को पिछले वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) के दौरान पेश किया गया था।

कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग की थी।

भाषा
नई दिल्ली


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