Modi Surname: मानहानि मामले में राहुल को झटका, अर्जी खारिज

Last Updated 20 Apr 2023 09:17:07 AM IST

गुजरात (Gujarat) में सूरत (Surat) की एक सत्र अदालत कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ‘मोदी सरनेम’ (Modi surname) वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है।


कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)

इस तरह अब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं। अब दो साल की सजा बरकरार रहेगी। साथ ही उनकी संसद सदस्यता भी बहाल नहीं होगी।

कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि एक स्थगन आदेश संसद सदस्य के रूप में गांधी की बहाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

सूरत कोर्ट के जज ने एक लाइन में कहा-याचिका खारिज।

बता दें कि इस मामले में सूरत की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है।

बता दें कि पिछले महीने सूरत की एक अदालत ने 'मोदी सरनेम' (Modi surname) के एक मामले में कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि मामले (Defamation Cases) में दोषी पाते हुए दो साल अधिकतम कैद की सजा सुनाई थी।

क्या है मामला

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके केरल (Kerala) के वायनाड (Wayanad) से सांसद बने थे।

पिछले 23 मार्च को सूरत (Surat) की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) द्वारा दायर आपराधिक मानहानि  (Defamation) के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया (Rahul Gandhi convicted) था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था।

राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 3 अप्रैल को सत्र अदालत में गए। राहुल के वकीलों ने 2 आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायती पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा (RP Mogera) की अदालत ने पिछले बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था।

राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया था।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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