राहुल गांधी मानहानि मामला: राहुल को जमानत, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

Last Updated 03 Apr 2023 04:34:58 PM IST

चर्चित मानहानी मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल कराई।


कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)

राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया, और दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

राहुल को मानहानी मामले में अपील के लिए 30 दिन मिले थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500  के तहत दोषी ठहराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी।

उनकी सजा के अमल पर कोर्ट ने 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, जिससे की वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। दोषी ठहराये जाने के एक दिन बाद ही 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 में अपने लोकसभा अभियान के दौरान एक भाषण दिया था जिसमें उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सरनेम' पर विवादित टिप्‍पणी की थी।

दोषी ठहराये जाने कि आदेश के बाद राहुल की सांसदी भी चली गई थी। अगर ऊपरी अदालत सजा पर रोक नहीं लगाती तो वह आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

कोर्ट ने गांधी की याचिका को स्वीकार कर लिया और 13 अप्रैल को सुनवाई के लिए निर्धारित किया। हालांकि, उन्हें 22 अप्रैल तक नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास को खाली करने की एक और समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी को आधिकारिक आवास एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का नाम मोदी है। जैसे- ललित मोदी और नीरव मोदी आदि।

23 मार्च को सूरत की एक निचली अदालत ने उन्हें भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर एक मामले में पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने का दोषी पाया। राहुल को बाद में एक नियम के तहत लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।

गौरतलब है कि लोकसभा से अयोग्य करार किए जाने के बाद नेता राहुल गांधी का 5 अप्रैल को कोलार में सत्यमेव जयते कार्यक्रम होना था, लेकिन इसे टाल दिया गया है। अब यह कार्यक्रम को 9 अप्रैल को होगा। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के लिए गोल्डन जुबली सेलीब्रेशन को लॉन्च करने के लिए मैसूर में मौजूद रहेंगे।

पार्टी के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कोलार में संवाददाताओं को बताया कि अदालत द्वारा भाषण के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य कर दिया गया, इसी वजह से पार्टी ने कोलार से संविधान को बचाने के लिए अपनी लड़ाई शुरू करने का फैसला किया है।

 

समय लाइव डेस्क/ आईएएनएस
नई दिल्ली


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