शाहनवाज के खिलाफ FIR रद्द करने का आदेश

Last Updated 07 Mar 2023 07:43:31 AM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित बलात्कार एवं विभिन्न मामलों में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है और उसे (निचली अदालत को) मामले पर नये सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।


भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि निचली अदालत को, प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करने से पहले संदिग्ध आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था।

अदालत ने हुसैन बंधुओं की याचिका पर अपने हालिया आदेश में कहा, ‘इकत्तीस मई 2022 के विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है।

आपराधिक संशोधन याचिका संख्या 254/2018 को बहाल किया जाता है और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को नये सिरे से निर्णय के लिए संबंधित अदालत के पास लौटाया जाता है।’

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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