पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सुनवाई 30 अप्रैल को
पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में हाईकोर्ट अब 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
वहां पर फैसला हो जाने के बाद ही वे इस याचिका पर विचार करेंगे। फिलहाल वह केंद्र से इस याचिका को बतौर प्रतिवेदन लेने पर विचार करने को कहेंगे।
याचिकाकर्ता आशीष के अधिवक्ता वी. गोविंद रमणन ने कहा कि यह विशेषकर कानून से जुड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में जिम्मेदारी एसपीजी के पास होनी चाहिए। वह गृह मंत्रालय के समक्ष इस बाबत पहले ही अभिवेदन दे चुके हैं।
केंद्र सरकार के अधिवक्ता अमित महाजन ने पीठ को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय से जुड़े मुद्दों पर पहले ही विचार कर रहा है। इस पर पीठ ने पीआईएल पर सुनवाई स्थगित कर दी।
उसने कहा कि शीर्ष अदालत निर्देश दे चुका है और उसके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि प्रधानमंत्री व उनके करीबी परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में लगी एसपीजी के अनुसार सिविल या सैन्य सभी अधिकारी कार्य करें।
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