मिशनरीज ऑफ चैरिटी अभी अपने विदेशी मुद्रा खाते का परिचालन नहीं करेगी
मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने सोमवार को कहा कि उसने अपने केंद्रों से तब तक किसी विदेशी मुद्रा खाते का परिचालन नहीं करने को कहा है जब तक संस्था के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण के नवीनीकरण के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता।
![]() केंद्रीय गृह मंत्रालय |
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया।
हालांकि सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता द्वारा स्थापित संस्था की सुपीरियर जनरल सिस्टर एम प्रेमा के हस्ताक्षर से जारी बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या उसने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को उसके खातों पर रोक लगाने को कहा है जैसा कि गृह मंत्रालय ने दावा किया है।
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी खाते से लेनदेन को नहीं रोका है, बल्कि एसबीआई ने सूचित किया है कि संस्था ने खुद बैंक को खातों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बयान में कहा गया कि हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए पंजीकरण ना तो निलंबित किया गया और ना ही निरस्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने हमारे किसी बैंक खाते पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया है। हमें सूचित किया गया है कि हमारे एफसीआरए नवीनीकरण के आवेदन को स्वीकृत नहीं किया गया है।
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