Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद, 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम, जानें CAQM का आदेश

Last Updated 17 Nov 2021 10:38:06 AM IST

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूल, कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही, दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाने का भी फैसला किया गया है।


वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार देर रात निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी।

आयोग ने निर्देश दिए कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल पांच - एनटीपीसी, झज्जर, महात्मा गांधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर, पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल, नाभा पावर लिमिटेड टीपीएस, राजपुरा और तलवंडी साबो टीपीएस, मानसा 30 नवंबर तक चालू रहेंगे।

आयोग ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों को 21 नवंबर तक क्षेत्र में ‘सीएंडडी’ अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ ‘‘रेलवे सेवाओं या रेलवे स्टेशनों, मेट्रो रेल निगम सेवाओं, स्टेशनों, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटीएस) सहित और राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा रक्षा संबंधी गतिविधियों अथवा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं’’ को छोड़कर निर्माण और तोड़-फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है।

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए गैरजरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों का प्रवेश रविवार तक दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आयोग ने इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई से पहले क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण के संबंध में दिल्ली और एनसीआर वाले राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंगलवार को एक बैठक की थी।

सीएक्यूएम के निर्देशों में कहा गया है, ‘‘एनसीआर में सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी।’’

एनसीआर में आने वाले राज्यों की सरकारों को रविवार तक एनसीआर में कार्यालयों में अपने कर्मचारियों की कम से कम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ घर से काम करने की अनुमति देने और निजी प्रतिष्ठानों को इस नियम का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है।आयोग ने कहा, ‘‘एनसीआर में अब भी गैरस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने वाले सभी उद्योगों को संबंधित सरकारें तत्काल प्रभाव से बंद करेंगी।।। एनसीआर के राज्य और जीएनसीटीडी आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजी सेट के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेंगे।’’

एनसीआर में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि क्रमशः 10 साल और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन सड़क पर चलते नहीं पाए जाएं। दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सीएनजी बसों को खरीदने और उन्हें सड़कों पर उतारने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली और एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को नियमित आधार पर निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सोमवार को आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्यक्ष कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया था। आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों, एजेंसियों और स्वायत्त निकायों को घर से काम करने के लिए कहा गया है।

भाषा
नई दिल्ली


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