NCR में चल सकेंगे सिर्फ गैस आधारित उद्योग
एनसीआर में अब सिर्फ गैस आधारित उद्योग ही चल सकेंगे और डीजल से चलने वाले प्लांट, जेनरेटर या वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर ने मंगलवार देर रात्रि यह निर्देश जारी किये हैं।
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कमीशन ने सेक्शन 12 का उपयोग करते हुए यह भी निर्देश जारी किये हैं कि एनसीआर में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को ही एंट्री मिल पाएगी। 300 किलो मीटर क्षेत्र में थर्मल पॉवर प्लांटों को बंद करने का भी निर्देश जारी किया गया है।
इसके अलावा पूरे एनसीआर में 50 फीसद स्टॉफ को वर्कफ्राम होम अनिवार्य कर दिया है, साथ ही निर्माण कायरे पर भी 21 नवम्बर तक प्रतिबंध लगा दिया है।
कमीशन ने इन दिशा निर्देशों के पालन की मॉनेटिरिंग के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों के सचिवों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये हैं।
कमीशन के यह निर्देश वाहनों पर 30 नवम्बर तक लागू रहेंगे, जबकि अन्य मामलों में 21 नवम्बर तक लागू रहेंगे।
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