UPSC परीक्षा नहीं टाली जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 29 Sep 2020 03:56:47 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से कहा कि कोविड-19 के मामलों में तेजी हो रही वृद्धि और देश के कई हिस्सों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर चार अक्ट्रबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों के बारे में उसे कल तक अवगत कराया जाए।


सुप्रीम कोर्ट

यूपीएससी ने कोविड-19 महामारी और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बावजूद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर याचिका का न्यायालय में विरोध किया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुए यूपीएससी से कहा, ‘आप कल तक हलफनामा दाखिल कीजिए। आपने जो भी तैयारियां की हैं उनकी जानकारी संक्षिप्त हलफनामे में दें।’

यूपीएससी के वकील ने कहा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होनी थी और अब इन्हें टालना असंभव है। यूपीएससी के वकील ने कहा, ‘ये भारत सरकार की मुख्य सेवाओं के लिए परीक्षा है। अनेक अभ्यर्थी पहले ही परीक्षा के लिए अपने ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं।’

पीठ ने यूपीएससी के वकील से कहा कि अपने हलफनामे की एक प्रति इस परीक्षा को स्थगित कराने के लिए याचिका दायर करने वाले वासीरेड्डी गोवर्धन साई प्रकाश और 19 अन्य अभ्यर्थियों के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव को दें।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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