सरकार ने कहा, नए कानून से होगा श्रमिकों को फायदा
संसद में हाल में पारित किए गए श्रम सुधारों से संबंधित विधेयकों पर आशंकाओं और आपत्तियों को खारिज करते हुए सरकार ने सोमवार को कहा कि इनसे श्रम बल को लाभ होगा।
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असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक श्रम कानूनों के दायरे में आ जाएंगे।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यहां कहा कि इन ऐतिहासिक श्रम सुधारों से संबंधित संहिताओं का उद्देश्य श्रम कल्याण के दायरे का विस्तार करना है। श्रम संहिताओं के संबंध में गलत धारणाएं फैलाई जा रही है।
तीन सौ से कम कर्मचारियों की इकाई को सरकार की अनुमति के बिना बंद करने से संबंधित प्रावधान पर स्पष्टीकरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि विभाग से संबद्ध संसदीय समिति ने इसकी सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी करने की सिफारिश की थी।
सरकार ने संबंधित प्रावधान में बदलाव किया है जबकि अन्य प्रावधान यथावत है। श्रमिकों के अन्य अधिकार और लाभ पहले की भांति ही बने हुए हैं। कर्मचारी को नौकरी से हटाने से पहले नोटिस देना होगा और बाकी बचे पूरे सेवाकाल के लिए 15 दिन प्रतिवर्ष की दर से मुआवजा देना होगा।
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