भूमि अधिग्रहण मामला: संविधान पीठ के फैसले में स्पष्टीकरण की जरूरत

Last Updated 29 Sep 2020 04:01:01 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे के भुगतान के मुद्दे पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ के निर्णय में कुछ स्पष्टता की आवश्यकता है क्योंकि इससे भ्रम पैदा हो रहा है।


सुप्रीम कोर्ट

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की तीन सदस्यीय पीठ ने टिप्पणी की कि कुछ सवाल हैं जिन पर विचार की जरूरत है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं। मैं इन पर अपने सहयोगी न्यायाधीशों के साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि संविधान पीठ का फैसला भ्रम पैदा करता है। पीठ ने कहा, मान लीजिए कि एक ऐसी संपत्ति है, जिसे सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया है और मुआवजा भी नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में अधिग्रहण खत्म हो जाएगा।

पीठ ने कहा, पांच न्यायाधीशों का कहना है कि अगर सरकार ने कब्जा ले लिया, लेकिन मुआवजा नहीं दिया तो अधिग्रहण खत्म नहीं होगा। कितने समय तक, यही सवाल है। सरकार कितने समय तक मुआवजा नहीं देगी और अधिग्रहण जारी रहेगा?

भाषा
नई दिल्ली


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