लॉकडाउन-4 : कुछ और खुलेगी जिंदगी

Last Updated 18 May 2020 12:16:03 AM IST

तीसरा चरण खत्म होते ही रविवार को केंद्र सरकार ने सोमवार से 14 दिन और 31 मई तक के लिए लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया।


लॉकडाउन-4 : कुछ और खुलेगी जिंदगी

वहीं, तीन की जगह अब पांच जोन (कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज) राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किए जाएंगे। लॉकडाउन में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम बंद रहेंगे, जबकि अंतरराज्यीय यात्री बसें आपसी सहमति के साथ चलाई जा सकती हैं। इन प्रतिबंधों के अलावा सभी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सबकी अनुमति मिलेगी।

कोरोना जोन अब राज्य करेंगे तय, नियमों का पालन और कड़ाई से होगा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने राष्ट्रीय आपदा कानून 2005 का इस्तेमाल करते हुए देश में जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया था। उसके बाद गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए। अगर किसी सरकारी विभाग से इस कानून के तहत कोई अपराध होता है तो इसके लिए उस विभाग का प्रमुख दोषी माना जाएगा और उस पर इसके लिए कार्यवाही की जाएगी।

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश न. 8 में लिखा गया है कि ऊपर लिखे प्रतिबंधों को छोड़कर बाकी गतिविधियां खोली जा सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि बाजारों की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें खोली जा सकती है और इसके अलावा सेलून व नाई की दुकानें भी खोली जा सकतीं हैं। इसके लिए राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों व जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर वे चाहे तो सभी गतिविधियों को अनुमति दे सकते हैं। शराब की दुकान खुलेंगी पर सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

क्या खुला
-- केवल एम्बुलेंस सेवा और सुरक्षा उद्देश्य के लिए उड़ान की अनुमति रहेगी।
-- रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और बस अड्डों में फंसे लोगों को खाना खिलाने के लिए कैंटीन चालू रहेंगी और होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
-- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
-- ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निग को अनुमति होगी।

क्या बंद
-- घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी
-- मेट्रो रेल सेवा।
-- स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान।
-- होटल, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पेटिलिटी
-- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल।
-- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़ा की अनुमति नहीं होगी।
-- सभी धार्मिक संस्थान, पूजा स्थल और धार्मिक समागम पूरी तरह से बंद रहेंगे।

प्रतिबंधों के साथ रहेगी अनुमति
-- आपसी सहमति से अंतरराज्यीय वाहनों और बसों को शुरू किया जा सकता है।
-- राज्य सरकारों द्वारा निर्णय से यात्री वाहन और बसों को चलाया जा सकता है।
-- इस दौरान मानक संचालन प्रक्रिया कोविड-19 के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
-- कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किए जाएंगे।
-- स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जिला प्राधिकरण अपने रेड, ऑरेंज या बफर जोन का सीमांकन कर सकते हैं।

सख्ती से जारी रहेगा कर्फ्यू
-- शाम सात से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू सख्ती से लागू रहेगा।
-- आवश्यक गतिविधियों की अनुमति रहेगी।
-- 65 वर्ष से अधिक, गर्भवती महिलाएं, 10 से साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा, उनके साथ एक सहयोगी के चलने की अनुमति होगी।
-- अंतरराज्यीय सामान/कार्गो की आवाजाही और जलमार्ग से पड़ोसी देशों में सामान ले जाने की अनुमति होगी।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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