गृह मंत्रालय ने जारी किये कोरोना से बचाव के लिए दिशा-निर्देश

Last Updated 25 Mar 2020 12:18:08 AM IST

गृह मंत्रालय ने देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के लिए निम्न दिशा-निर्देश जारी किये हैं।


कोरोना : गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश

बंद रहेंगे

► सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों से लेकर प्राइवेट कार्यालय
► उद्योग-धंधे
► परिवहन की सभी सुविधाएं
► शिक्षा से जुड़ी हुई सभी संस्थाएं
► किसी भी तरह के सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शादी ब्याह के कार्यक्रम
► अंतिम संस्कार में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं होने दिए जाएंगे।
► जो लोग विदेश से आए हैं उन्हें होम करंट टाइम का सम्मान करना होगा अगर वह घर से बाहर निकले तो उनके खिलाफ 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

खुले रहेंगे

► अस्पताल, पेट्रोल पंप, बिजली, गैस सेवा
► खाना, दवाई, मेडिकल उपकरण घर तक पहुंचाई जा सकती है।
► वह उद्योग खुले होंगे जहां आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है।
► आवश्यक ट्रांसपोर्टेशन खुला रहेगा जो लोग कहीं पर फंसे हुए हैं, होटलों में रहते हैं या कई रास्ते में, वह खुले रहेंगे
► जरूरी सामान की सप्लाई होती रहेगी किसी भी सामान की किल्लत नहीं होने दी जाएगी
► बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस खुले रहेंगे

सहारा न्यूज ब्यूरो


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