निर्भया केस: केंद्र की अपील पर सुनवाई 5 मार्च तक टली
सुप्रीम कोर्ट ने देश को दहला देने वाले निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकाण्ड के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने संबंधी केंद्र और दिल्ली सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई पांच मार्च तक के लिए मंगलवार को टाल दी।
![]() सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) |
न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली विशेष खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका की सुनवाई पांच मार्च तक के लिए टाल दी कि गुनाहगारों को तीन मार्च को फांसी दी जानी है, इसलिए वह डेथ वारंट के निष्पादन का इंतजार करेगी।
केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा है कि चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग समय पर फांसी नहीं दी जा सकती जबकि केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि जिन दोषियों की याचिका किसी भी फोरम में लंबित नहीं है, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। एक दोषी की याचिका लंबित होने से दूसरे दोषियों को राहत नहीं दी जा सकती।
| Tweet![]() |