अस्थाना मामले में सुस्त जांच पर CBI को फटकार
हाईकोर्ट ने साल भर पहले 10 हफ्ते में जांच पूरी करने को कहने के बावजूद अभी तक अपने ही एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच पूरी नहीं करने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को फटकार लगाई।
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न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने सीबीआई से कहा कि वह तीन हफ्ते में जांच पूरी करे, ऐसा न होने पर संस्था के निदेशक 10 फरवरी को खुद कोर्ट में पेश हों और बताएं कि जांच में और कितना समय लगेगा।
कोर्ट ने पिछले साल 11 जनवरी को सीबीआई को आदेश दिया था कि राकेश अस्थाना व अन्य के खिलाफ 10 हफ्ते में जांच पूरी करे। उसने अस्थाना, तत्कालीन डीएसपी देवेन्द्र कुमार व बिचौलिया मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार करते हुए कहा था कि इसकी जांच जरूरी है। अस्थाना पर कदाचार, भ्रष्टाचार व आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं।
सीबीआई ने कोर्ट से बुधवार को जांच के लिए और समय देने की मांग की थी। सीबीआई ने कहा कि आठ चरणों में होने वाले जांच के अभी चार ही चरण पूरे हुए हैं। अन्य चरणों की जांच के लिए उसे और समय दिया जाए। इससे पहले 9 अक्टूबर को सीबीआई को दो महीने का समय मिला था और कोर्ट ने कहा था कि अब और समय नहीं दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान अन्य आरोपी तत्कालीन डीएसपी देवेन्द्र कुमार व कारोबारी मनोज कुमार ने इसका विरोध किया और कहा कि सीबीआई को अब और समय नहीं दिया जाए। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद के कारोबारी शिकायतकर्ता सतीश बाबू सना ने अपने खिलाफ चल रहे जांच में राहत पाने के लिए अस्थाना व अन्य पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।
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