अवैध हथियार बनाने पर होगी उम्र कैद
संसद ने मंगलवार को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। इसमें अवैध हथियारों के निर्माण पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
संसद भवन |
राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियांथीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है।
पुलिस से शस्त्र छीनने वाले और चुराने वालों के लिए भी सख्त प्रावधान किया गया है। प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने वालों को सात से 14 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों, शादी विवाह के मौकों पर फायरिंग करने वालों को अब जेल जाना पड़ेगा। साल 2016 में 169 लोगों की ऐसी हर्ष फायरिंग की घटनाओं में जान गई थी।
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