11 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका खारिज

Last Updated 06 Nov 2019 06:33:12 AM IST

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सह अध्यक्ष पद पर आसीन आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों को कथित रूप से लाभ के पद रहने को लेकर अयोग्य ठहराने की मांग संबंधी एक याचिका खारिज कर दी है।


आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति का 28 अक्टूबर का फैसला उसके द्वारा दी गयी राय पर आधारित है। मार्च, 2017 में विवेक गर्ग नामक एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति के समक्ष याचिका देकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत समेत आप के 11 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की था।

उनका दावा था कि दिल्ली के ग्यारह जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सह अध्यक्ष होने के नाते ये सभी विधायक लाभ के पद पर आसीन हैं। 

यह मुद्दा चुनाव आयोग के पास भेजा गया जिसने अगस्त में राय दी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष होने से वे विधायक के रूप में अयोग्य नहीं हो जाते क्योंकि उन्हें वेतन, भत्ते, फीस आदि के रूप में पारिश्रमिक नहीं मिलते।

भाषा
नई दिल्ली


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