मीर को नजरबंद करना गैरकानूनी, नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें अदालतें : चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को हिरासत में लिया जाना पूरी तरह गैरकानूनी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (फाइल फोटो) |
उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि अदालतें नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगी।
पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘‘गुलाम अहमद मीर शुक्रवार से नजरबंद हैं। उन्हें हिरासत में लेने का कोई लिखित आदेश नहीं था। यह गैरकानूनी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह कानूनी प्राधिकार के बिना नागरिकों को एक पल के लिए भी उनकी आजादी से वंचित करे। यह संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है।‘‘
The State has no right to deprive a citizen of his liberty for even one moment without authority of law. That is Article 21 of the Constitution.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 17, 2019
चिदंबरम ने कहा, ‘‘ मैं आशा करता हूं कि अदालतें नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगी।’’
दरअसल, कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई को शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन करने से रोक दिया गया और पुलिस ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा को जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में हिरासत में ले लिया ।
पुलिस का कहना है कि शर्मा को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है।
वहीं कांग्रेस का दावा है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को भी उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वह पार्टी कार्यालय जा रहे थे।
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