राष्ट्रपति कोविंद की मंजूरी के साथ ही तीन तलाक बिल बना कानून, 19 सितंबर 2018 से लागू
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार देर रात तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी जिसके साथ ही यह कानून बन गया और इसे 19 सितंबर 2018 से प्रभावी माना जाएगा।
![]() राष्ट्रपति ने तीन तलाक विधेयक को दी मंजूरी (प्रतिकात्मक फोटो) |
आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
इससे पहले यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। इसे 25 जुलाई को लोकसभा ने जबकि 30 जुलाई को राज्यसभा ने पारित किया था। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 303 और विरोध में 82 मत पड़े थे और राज्यसभा में इसके समर्थन में 99 और विरोध में 84 वोट डाले गये थे। इससे पहले विधेयक को राज्य की प्रवर समिति में भेजने की विपक्ष की मांग को भी सदन में मंजूरी नहीं मिली थी।
राष्ट्रपति के इसे मंजूरी देने के बाद अब पत्नी को तीन तलाक देने वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल तक की सजा हो सकती है।
19 सितंबर 2018 के बाद से तीन तलाक के आने वाले सभी ममालों की सुनवायी इसी कानून के तहत की जायेगी।
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