जाधव पर आईसीजे के निर्णय में खुश होने जैसा कुछ नहीं : वकील

Last Updated 18 Jul 2019 05:36:11 PM IST

अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) के कुलभूषण जाधव मामले में निर्णय को लेकर वरिष्ठ वकील नवकिरण सिंह का मानना है कि निर्णय में खुश होने जैसा कुछ नहीं है।


कुलभूषण जाधव

लॉयर्स फॉर यूमन राईट्स इंटरनेशनल (एलएचआरआई) के महासचिव और वरिष्ठ वकील नवकिरण सिंह ने आज ट्वीट किया है कि निर्णय में खुश होने जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने लिखा है कि अदालत ने जाधव का सैन्य मुकदमा दरकिनार नहीं किया है जिससे मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी हुई है। 

उनके अनुसार कुलभूषण की तकदीर का फैसला एक राजनीतिक निर्णय बन गया है।
 
उन्होंने बाद में यूनीवार्ता के सवाल के जवाब में कहा कि यह कोई जीत नहीं है। आईसीजे ने कहा है कि मामले को दोबारा सुनें और श्री जाधव को काउंसेलर एक्सेज मिले। उन्होंने कहा कि अच्छा होता यदि मामला सैन्य अदालत के बजाय सामान्य अदालत में चलाने का आदेश होता। उन्होंने कहा कि सैन्य अदालत में मुकदमे में बचाव वकील नहीं दिया जाता है।
 
श्री सिंह ने मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी मामले का उदाहरण दिया जिसमें पकड़े गये आतंकी अजमल कसाब को वकील दिया गया और पूरा मौका दिया गया कि साबित कर सके कि वह बेकसूर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी संस्था मौत की सजा के खिलाफ है।
 
उन्होंने कहा कि श्री जाधव फांसी से तो बच जाएंगे पर दोनों देशों के बीच राजनीतिक मोहरा बन जाएंगे और संभवत: कभी रिहा नहीं हो पाएंगे।    



अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने बुधवार को पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए सजा पर पुनर्विचार और प्रभावी समीक्षा का निर्देश दिया है।

वार्ता
चंडीगढ़


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