प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों, विपक्ष ने किया आईसीजे के फैसले का स्वागत

Last Updated 18 Jul 2019 10:11:17 AM IST

भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत(आईसीजे) के फैसले का बुधवार को स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्रियों से लेकर विपक्ष के नेताओं ने आईसीजे के फैसले का स्वागत किया।


PM समेत मंत्रियों, विपक्ष ने किया ICJ के फैसले का स्वागत

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह ‘‘ऐतिहासिक निर्णय’’ इस मामले में भारत के रुख को ‘‘पूरी तरह’’ मान्य ठहराता है। मंत्रालय ने पाकिस्तान से कहा कि वह जाधव को तत्काल राजनयिक पहुंच मुहैया कराने जैसे आईसीजे के निर्देश को लागू करे।      

आईसीजे ने पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी मौत की सजा की समीक्षा करने और उन्हें राजनयिक पहुंच प्रदान करने के लिए कहा है। आईसीजे के इस फैसले को भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत कुलभूषण जाधव की जल्द रिहाई और भारत वापसी के लिए जोर-शोर से काम करना जारी रखेगा।

आईसीजे ने अपने आदेश में पाकिस्तान को जाधव को फांसी नहीं देने का निर्देश देते हुए सैन्य अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है।

अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को जाधव को राजनयिक संपर्क प्रदान करने का भी निर्देश दिया है और कहा कि उनको इस अधिकार से वंचित कर पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है।

मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, "हम आईसीजे के आदेश का स्वागत करते हैं। सत्य और न्याय की जीत हुई है। तथ्यों के व्यापक अध्ययन के आधार पर दिए गए फैसले के लिए आईसीजे को बधाई। हमारी सरकार हर भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए हमेशा काम करेगी।"



रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने यहां मीडिया से कहा, "आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव को दूतावास की पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया है। यह भारत की बड़ी जीत है।"


विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने जाधव के परिवार से बात की और उनके साहस की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘सत्यमेव जयते।’’

 

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए आईसीजे के आदेश का स्वागत करते हुए इसे भारत के लिए बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने ट्वीट में कहा, "मैं पूरे दिल से कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करती हूं। यह भारत के लिए बड़ी जीत है।"



सुषमा स्वराज ने एक अन्य ट्वीट में कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहल करने के लिए धन्यवाद देती हूं। भारत का पक्ष आईसीजे के समक्ष प्रभावी व सफलतापूर्वक रखने के लिए मैं हरीश साल्वे को धन्यवाद देती हूं।"



केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी आईसीजे के फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत करार दिया।

पूर्व वित्तमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आईसीजे के फैसले का स्वागत किया।

चिदंबरम ने ट्वीट के जरिए कहा, "आईसीजे ने सही मायने में न्याय किया है और मानवाधिकारऔर कानून को बनाए रखा है।"



कांग्रेस नेता ने कहा, "15 बनाम एक से लिए गया फैसला वास्तव में सर्वसम्मति का फैसला है।"

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि इससे एक बार फिर उम्मीद जगी है कि जाधव एक दिन जरूर भारत लौटेंगे।  गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मैं आईसीजे के निर्णय का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान की जेल की कोठरी में अकेले मौजूद कुलभूषण जाधव और मुश्किल समय का सामना कर रहे उनके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है।‘‘  उन्होंने कहा, ‘‘यह निर्णय परिवार के लिए राहत एवं खुशी का क्षण लाया है तथा फिर उम्मीद जगी है कि जाधव एक दिन आजाद होंगे और भारत लौटेंगे।‘‘     



प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, "कुलभूषण जाधव मामले में फैसले से खुशी हुई। आखिरकार न्याय की जीत हुई है। पूरा भारत उनके परिवार की इस खुशी में शामिल है।"


कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है लेकिन उन्होंने जाधव की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की।     

तृणमूल कांग्रेस ने भी आईसीजे के इस निर्णय की प्रशंसा की है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हम कुलभूषण जाधव की जल्द रिहाई और भारत वापसी के लिए जोर-शोर से काम करना जारी रखेंगे।  कुमार ने कहा, ‘‘हम कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत द्वारा भारत के पक्ष में सुनाए गए फैसले का स्वागत करते हैं। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने गौर किया है, अदालत ने निर्देश दिया है कि पाकिस्तान का कर्तव्य है कि वियना समझौते के अनुसार जाधव को उनके अधिकारों के बारे में बिना किसी देरी के अवगत कराए और भारतीय राजनयिक पहुंच प्रदान करे।’’    

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान तुरंत निर्देश लागू करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐतिहासिक फैसला इस मामले में पूरी तरह भारत के रुख को मान्य ठहराता है।’’


भारतीय नौसेना के अधिकारी रहे जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।

भारत ने उनकी फांसी पर रोक लगाने के लिए आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था।

आईएएनएस/भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment