हड़ताली डॉक्टरों से बात कर मामला सुलझाए ममता सरकार: हाईकोर्ट

Last Updated 14 Jun 2019 03:18:45 PM IST

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दो चिकित्सकों पर हुए हमले के विरोध में सरकारी अस्पतालों के कनिष्ठ चिकित्सकों की हड़ताल पर कोई अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति सुव्रा घोष की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह हड़ताल कर रहे चिकित्सकों को काम पर लौटने और मरीजों को सामान्य सेवाएं देने के लिए राजी करे।     

अदालत ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह सोमवार रात को शहर के एक अस्पताल में कनिष्ठ चिकित्सकों पर हमले के बाद उठाए गए कदमों के बारे में उसे बताए।     

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने हड़ताल कर रहे चिकित्सकों को याद दिलाया कि उन्होंने सभी मरीजों की भलाई सुनिश्चित करने की शपथ ली थी।    

पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि तय की है।     

शहर के एनआरएस चिकित्सकीय कॉलेज और अस्पताल में दो चिकित्सकों पर हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी अस्पतालों के कनिष्ठ चिकित्सक हड़ताल पर हैं।

चिकित्सकों ने चिकित्सकीय कॉलेजों और अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

भाषा
कोलकाता


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