यौन उत्पीड़न मामला सीजेआई को क्लीन चिट
सुप्रीम कोर्ट के इन-हाउस कमेटी ने देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को यौन उत्पीड़न के आरोपों से क्लीन चिट दे दी है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (फाइल फोटो) |
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय कमेटी ने कहा है कि सीजेआई के खिलाफ आरोपों के ठोस आधार नहीं हैं। कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने सीजेआई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट के महासचिव ने आंतरिक समिति की अनुशंसा के बाद जारी वक्तव्य में कहा है कि जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
समिति में दो महिला न्यायाधीश-जस्टिस इन्दु मल्होत्रा और इन्दिरा बनर्जी भी शामिल थीं। समिति ने एकपक्षीय रिपोर्ट दी क्योंकि इस महिला ने तीन दिन जांच कार्यवाही में शामिल होने के बाद 30 अप्रैल को इससे अलग होने का फैसला कर लिया था। महिला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके समिति के वातावरण को बहुत ही भयभीत करने वाला बताया था और अपना वकील ले जाने की अनुमति नहीं दिए जाने सहित कुछ आपत्तियां भी उठाई थीं।
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