ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नैतिक जीत बताया

Last Updated 05 Feb 2019 03:09:50 PM IST

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत किया और सीबीआई को कुमार की गिरफ्तारी न करने के निर्देश को 'नैतिक जीत' करार दिया।


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

शीर्ष न्यायालय ने कुमार को शारदा चिट फंड घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष 'आपसी सहमति वाले स्थान' पर पेश होने को कहा है, साथ ही सीबीआई को कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी समेत कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

ममता बनर्जी ने यहां अपने धरनास्थल पर मीडिया से कहा, "यह हमारी नैतिक जीत है। हमने कहा है कि हम न्यायपालिका और संस्थानों का पूरा सम्मान करते हैं। यह आदेश पहले भी पारित किया गया था कि वे एक आपसी सहमति वाले स्थान पर परस्पर बात कर सकते हैं। हम इस फैसले के आभारी हैं।"

उन्होंने कहा, "राजीव कुमार ने कभी नहीं कहा कि वह सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने सीबीआई को पांच पत्र भेजे और अधिकारियों से एक आपसी सहमति वाले स्थान पर मिलने के लिए कहा लेकिन वे एक गुप्त अभियान के तहत बिना किसी सूचना के उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर आ गए।"

ममता ने कहा, "आज अदालत ने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी.. हम फैसले का स्वागत करते हैं। यह अधिकारियों के मनोबल को मजबूत करेगा।"

ममता से यह पूछे जाने पर कि क्या अदालत के फैसले के बाद भी उनका धरना जारी रहेगा, उन्होंने कहा कि वह अन्य विपक्षी नेताओं से बात करने के बाद फैसला लेंगी।

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा, "हम अकेले नहीं हैं। मैं सभी दलों के मुख्य विपक्षी नेताओं से परामर्श करूंगी जिन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है।"

उन्होंने कहा, "मैं देश की जनता की आभारी हूं। मैं राज्य और केंद्रीय बलों सहित अपने सभी बलों की आभारी हूं। हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारा कोई झगड़ा नहीं है लेकिन यह मोदी सरकार राज्य और केंद्रीय बलों के बीच विभेद पैदा कर रही है। यह ठीक नहीं है।"

ममता ने कहा, "हमारा मामला बहुत मजबूत है। हमने कभी नहीं कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे।"

ममता ने केंद्र और राज्य सरकारों के अपने-अपने अधिकार क्षेत्र होने की बात कहते हुए दावा किया कि राज्य सरकार को सूचित किए बिना सीबीआई की कार्रवाई संविधान और संघीय ढांचे का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा, "राज्य और केंद्र दोनों चुनी हुई सरकारें हैं और दोनों का अपना अधिकार क्षेत्र है।"

ममता ने कहा कि सीबीआई जिसके चाहे उसके घर में प्रवेश और गिरफ्तारी नहीं कर सकती है।

उन्होंने कहा, "भारत में यहां के लोगों और संविधान को छोड़कर कोई भी देश का 'बिग बॉस' नहीं है।"

आईएएनएस
कोलकाता


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