इंटरनेट पर सरकार की नजर, सरकार पर कोर्ट की

Last Updated 15 Jan 2019 04:29:51 AM IST

इंटरनेट पर निगरानी रखने के केन्द्र सरकार के आदेश को निजता पर हमला बताने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है।


इंटरनेट पर सरकार की नजर, सरकार पर कोर्ट की

सरकार पर आरोप है कि कम्प्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान पर वह नजर रख रही है, जो निजता के अधिकार का हनन है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष याची ने कहा कि दस सरकारी एजेंसियों को सूचनाएं इंटरसेप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया है।

याचिका के अनुसार सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत केन्द्र की दस जांच एवं जासूसी एजेंसियों को कम्प्यूटरों को इंटरसेप्ट करने और उनके आंकड़ों का विश्लेषण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में सरकार की अधिसूचना को गैर-कानूनी, असंवैधानिक और कानून के विपरीत बताया है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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