सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाया, चरणबद्ध रूख अपनाने की हिमायत की

Last Updated 12 Sep 2017 07:28:03 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिये स्थाई लाइसेंस निलंबित करने का अपना आदेश आज अस्थाई रूप से यह कहते हुये वापस ले लिया कि पूरी तरह से प्रतिबंध एक कठोरतम कदम होगा.


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

न्यायालय ने कहा कि पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश पाने के लिये चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने के उसके आदेश पर दीवाली के बाद  समीक्षा  की आवश्यकता हो सकती है लेकिन यह त्यौहार के बाद वायु की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा.

न्यायालय ने आने वाले त्यौहारों के दौरान पटाखे चलाने से दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य पर पडने वाले असर के अध्ययन के लिये एक समिति भी गठित की है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंतण्रबोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली इस समिति को दशहरा और दीवाली के त्यौहार के मौसम में जनता के स्वास्थ्य पर इन पटाखों के प्रभाव का अध्ययन करके 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपनी है. 

इसके अलावा, न्यायालय ने पुलिस को भी निर्देश दिया है कि 2016 की तुलना में इस साल पटाखों की बिक्री के लिये अस्थाई लाइसेंसों की संख्या 50 प्रतिशत कम कर दी जाये. इनकी अधिकतम सीमा 500 निर्धारित की गयी है.

न्यायालय ने कहा कि यद्यपि उसकी मुख्य चिंता सांस लेने के लिये अच्छी गुणवत्ता की हवा के मानव अधिकार को लेकर है  लेकिन निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पिछले साल नवंबर-दिसंबर में अत्यंत खराब वायु गुणवत्ता की वजह सिर्फ त्यौहारों के दौरान चलाये गये पटाखे ही हैं.



पीठ ने कहा, परिणामस्वरूप, पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध एक अत्यधिक कठोर कदम होगा जिसकी शायद हमारे सामने उपलब्ध तथ्यों के मद्देनजर आवश्यकता नहीं हो. इसलिए 11 नवंबर, 2016 के हमारे अंतरिम आदेश में सुधार करना और स्थाई लाइसेंस से निलंबन हटाना न्यायोचित है. 

पीठ ने कहा कि 11 नवंबर, 2016 के आदेश के तहत स्थाई लाइसेंस का निलंबन कुछ समय के लिये हटाया जाता है. इस पर दीवाली के बाद समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है लेकिन यह त्यौहारों के बाद वायु की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा.

इसके साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थाई लाइसेंस धारकों द्वारा पटाखों की बिक्री ऊपर दिये गये निर्देशों और विस्फोटक नियमों के अनुपालन के अनुसार ही की जायेगी. न्यायालय ने इस मामले में 16 विस्तृत निर्देश दिये हैं.

शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में थोक और खुदरा पटाखों की बिक्री की अनुमति देने वाले सभी लाइसेंस निलंबित कर दिये थे.

 

 

भाषा


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