पाक की आतंक-रोधी कोर्ट ने हाफिज सईद को सुनाई 10 वर्ष की सजा

Last Updated 20 Nov 2020 04:09:52 AM IST

पंजाब प्रांत की एक आतंक-रोधी अदालत ने आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा(जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद को आतंक-वित्तपोषण मामलों से संबंधित कम से कम दो मामलों में 10 वर्ष की सजा सुनाई है।


आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा(जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद

अदालत के आदेश के अनुसार, अधिकारियों को हाफिज सईद की संपत्तियों को जब्त करने और उसपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। वहीं वित्त-पोषण से जुड़े मामले में सईद के साले और जेडीयू में दूसरे नंबर पर काबिज अब्दुल रहमान मक्की को भी छह माह की सजा सुनाई गई है।

इसके अलावा जेयूडी के जफर इकबाल, याहया मुजाहिद को अदालत ने इसी मामले में 10.5 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है।



पंजाब काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने इस बाबत केस दायर किया था। इसकी सुनवाई लाहौर आतंक-रोधी कोर्ट नंबर-1 में न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा की अध्यक्षता में हुई।

सीटीडी ने 2019 में सईद और उसके संगठन के सदस्यों के विरुद्ध कम से कम 23 मामले दर्ज किए थे और नवीनतम फैसला इन्हीं मामलों से संबंधित है। इनलोगों पर जेयूडी की देखरेख में विभिन्न तरीकों से आतंक-वित्तपोषण, आतंकवाद को सहायता पहुंचाने का आरोप है।

आईएएनएस
लाहौर


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