CCPA ने लगाया भ्रामक विज्ञापनों के लिए रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए ऑनलाइन वाहन सेवा मंच रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
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उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने रैपिडो को उन ग्राहकों को पैसे देने का निर्देश भी दिया है जिन्होंने कंपनी के ‘‘ पांच मिनट में ऑटो या फिर पाएं 50 रुपये ’’ ऑफर का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें यह राशि मिली नहीं।
नियामक ने रैपिडो के विज्ञापनों की जांच के बाद यह कार्रवाई की जिसमें ‘‘ पांच मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं’’ और ‘‘गारंटीड ऑटो’’ का वादा किया गया था। उसने पाया कि ये विज्ञापन झूठे एवं उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता ‘हेल्पलाइन’ के आंकड़ों से पता चला है कि जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतों की संख्या बढ़कर 1,224 हो गई, जबकि पिछले 14 महीने की अवधि में यह संख्या 575 थी।
सीसीपीए की जांच से पता चला कि रैपिडो के विज्ञापनों में ‘डिस्क्लेमर’ बेहद छोटे या ऐसी शैली में प्रदर्शित किए गए थे कि उन्हें पढ़ पाना बेहद मुश्किल था। 50 रुपये के लाभ का वादा वास्तविक मुद्रा नहीं, बल्कि ‘‘50 रुपये तक’’ मूल्य के ‘‘रैपिडो सिक्के’’ थे जिनका उपयोग केवल मोटरसाइकिल की सवारी के लिए किया जा सकता था। साथ ही इनकी समय सीमा सात दिन के भीतर समाप्त हो जाती थी।
मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘ इस तरह के प्रतिबंधों ने ‘ऑफर’ की अहमियत को काफी हद तक कम कर दिया और उपभोक्ताओं को अनुचित रूप से कम समय के भीतर रैपिडो की दूसरी सेवा का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया।’’
प्राधिकरण ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।
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