सरकार ने लोकसभा में कराधान विधेयक पेश किया

Last Updated 02 Dec 2019 06:02:50 PM IST

केंद्र ने लोकसभा में सोमवार को कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2019 को पारित करने के लिए पेश किया।


लोकसभा में कराधान विधेयक पेश

कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2019 से आयकर कानून में बदलाव के लिए लाया गया है, जिसका मकसद घरेलू कंपनियों के लिए कर दर विकल्पों को कम करना है और उत्पादन क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है। इस विधेयक को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया। यह विधेयक आयकर अधिनियम 1961 व वित्त (नंबर 2) अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए है।

आयकर अधिनियम व वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को 20 सितंबर को लागू किया गया। यह घरेलू कंपनियों को कम कर दरों का विकल्प प्रदान करता है।

वर्तमान में 400 करोड़ रुपये तक की सालाना कारोबार वाली घरेलू कंपनियां 25 फीसदी की दर से आयकर का भुगतान करती हैं। दूसरी घरेलू कंपनियों के लिए कर दर 30 फीसदी है।

विधेयक घरेलू कंपनियों को 22 फीसदी की दर से कर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करता है, बशर्ते कि वे आयकर अधिनियम के तहत खास कटौतियों के लिए दावा न करें।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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