जीएसटी जमा नहीं करने पर गिरफ्तारी संभव : सर्वोच्च न्यायालय

Last Updated 29 May 2019 06:28:21 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पूरे देश के उच्च न्यायालयों को यह अपने दिमाग में रखना चाहिए कि एक व्यक्ति को वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के तहत कर जमा नहीं करने के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।




सर्वोच्च न्यायालय

शीर्ष अदालत ने इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी के प्रावधानों के विरुद्ध एक याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक अवकाश पीठ ने देखा कि उच्च न्यायालयों ने जीएसटी के तहत कर जमा नहीं करने के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने पर कोई विचार नहीं अपनाया है।

अदालत ने यह भी कहा कि कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करने की शक्तियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए मामले को तीन न्यायाधीशों की एक पीठ के पास भेजा जाएगा।



केंद्र ने जीएसटी विधेयक के अंतर्गत बिना एफआईआर दर्ज किए किसी व्यक्ति को संबंधित अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार करने की शक्तियों से जुड़े स्पष्टीकरण को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसके बाद अदालत ने यह नोटिस जारी किया है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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