नोटबंदी के बाद नोट बदलने के मामले में कुर्की

Last Updated 14 May 2019 06:51:38 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने मनी लांड्रिंग मामले में 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।




नोटबंदी के बाद नोट बदलने के मामले में कुर्की

यह मामला 2016 में नोटबंदी के बाद यहां एक्सिस बैंक शाखा के पूर्व अधिकारियों तथा अन्य के खिलाफ दायर प्रकरण से जुड़ा है।
एक बयान में ईडी ने कहा कि उसने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया। इसके तहत एक्सिस बैंक नोटबंदी मुद्रा अदला-बदली मामले में पुनीत जैन, हेमराज सिंह, विनोद देशमुख, राजीव सिंह कुशवाहा, महफूज खान, परवेश कुमार गांधी और अन्य की 2,95,92,351 रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया था।

वर्ष 2016 में 1,000 रुपए के कुल 3.70 करोड़ रुपए मूल्य के नोट बरामद होने के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बयान के अनुसार जांच से पता चला है कि नोटबंदी की घोषणा के बाद आरोपी मोहित गर्ग, नितिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, शोभित सिन्हा और एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने विनोद देशमुख, पुनीत जैन, हेमराज सिंह, परवेश कुमार गांधी तथा अन्य के पुराने नोटों को अवैध तरीके से बदलने के लिए मेसर्स बीगल मार्केटिंग, मेसर्स सनराइज ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स आरडी ट्रेडर्स, हिमालयन ट्रेडर्स जैसी राजीव सिंह कुशवाहा की मुखौटा कंपनियों का उपयोग किया। ईडी ने कहा कि मोहित गर्ग, नितिन गुप्ता और कुशवाहा लोगों से चलन से हटाए गए नोट लेते और मुखौटा कंपनियों के खाते में जमा करते। यह काम एक्सिस बैंक के अधिकारियों की मदद से किया गया।

भाषा
नई दिल्ली


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