घूस पर विशेषाधिकार नहीं

Last Updated 06 Mar 2024 02:14:19 PM IST

रिश्वत या घूस लेकर सदन में मतदान अथवा भाषण करने वाले माननीय इसके गुनहगार होंगे। इसके लिए उन पर आपराधिक मुकदमा चलेगा।


घूस पर विशेषाधिकार नहीं

जनप्रतिनिधि होने के उनके विशेषाधिकार कवच नहीं बन सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ का यह आम सहमति से दिया गया निर्णय वस्तुत: नागरिक अधिकार, संविधान और जनतंत्र के मूल्यों की रक्षा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सही ही ‘स्वागतम्’ कहा है। संविधान पीठ ने ‘कैश फॉर वोट’ जिसे झामुमो सांसद रिश्वत कांड के नाम से जाना जाता है, उस पर 1998 में दिए अपने ही फैसले को वजनदार तकरे से पलट दिया है।

इस फैसले के आलोक में देखें तो वह पुराना फैसला विशेषाधिकार का मजाक और उत्कोच का खुला प्रोत्साहन लगता है। मामला यह था कि 1993 में पीवी नरसिंहराव की बहुमतविहीन सरकार को बचाने के लिए झामुमो के अध्यक्ष व सांसद समेत छह सांसदों ने रिश्वत लेकर वोट दिया था। तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि इसके लिए उन पर विशेषाधिकार के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, जबकि घूस लेकर भी वोट न देने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा।

यह तो लोक मंदिर खुलेआम घूसखोरी को वैधता प्रदान करना हुआ। पर सोमवार को संविधान पीठ ने कहा कि विधायिका का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 105 और 194 के तहत सदन में वोट या भाषण से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में आपराधिक मुकदमे से छूट पाने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद सदन के भीतर संवाद और बहस संभव करने के लिए है। मुख्य न्यायमूर्ति का यह कहना उचित है कि विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी संसदीय लोकतंत्र की नींव को खोखला करती है।

यह ऐसी राजनीति का निर्माण करती है, जो नागरिकों को जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करती है।’ यह सटीक फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन के ताजा मामले में आया है, जिन पर 2012 में राज्य सभा चुनाव में घूस लेकर वोट देने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था।

उन्होंने विशेषाधिकार के आधार पर हाई कोर्ट में चुनौती देकर मुकदमा खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट के ताजा फैसले से उन्हें या उनके सहित बहुतों को झटका लगा है। बहरहाल, न्यायपालिका की यह स्थापना सराहनीय है कि हमारे माननीयों को सदन में भी ‘भ्रष्ट’ होने की छूट नहीं है।



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