बैंकों से फिर धोखाधड़ी

Last Updated 14 Feb 2022 02:48:58 AM IST

सीबीआई ने गुजरात के सूरत स्थित एक प्रमुख पोत निर्माण कंपनी और उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों के खिलाफ 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।


बैंकों से फिर धोखाधड़ी

माना जा रहा है कि बैंकिंग इतिहास की यह सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने बैंकों के साथ 14 हजार करोड़ की धोखाधड़ी की थी। सर्वाधिक नुकसान आईसीआईसीआई बैंक को 2,468.51 करोड़ का हुआ। एसबीआई, आईओबी, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ोदा और पीएनबी का भी काफी पैसा कर्ज के रूप में लेकर एबीजी शिपयार्ड ने खुर्द बुर्द कर डाला। एबीजी शिपयार्ड लि. (एबीजीएसआई) और इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अिनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवतिया के नाम आरोप पत्र में हैं।

एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल के खिलाफ भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि एबीजी शिपयार्ड ने 2012 से 2017 के बीच बैंकों से ऋण लेकर उसे सब्सिडी के जरिए और अन्य तरीकों से सिंगापुर भेज दिया यानी जिन उद्देश्यों के लिए कर्ज लिया गया उसका अन्यत्र उपयोग बल्कि कहें कि दुरुपयोग किया गया। कंपनी के कर्ज खाते को 2016 में एनपीए और 2019 में फर्जीवाड़ा घोषित कर दिया गया था। इसके बाद एसबीआई ने शिकायत दर्ज कराई और करीब डेढ़ साल तक चली जांच के बाद बीती 7 फरवरी को सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार-रोधी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोनों कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए।

कहना होगा कि धोखाधड़ी, विश्वासघात जैसी बातें तमाम नियामक उपायों और निगरानी तंत्र की मुस्तैदी के बावजूद थम नहीं पा रही। बैंक या तो लाचार हैं, या कारोबार बढ़ाने की जल्दी में ऋण संबंधी आवेदनों की पड़ताल में कोताही बरतते हैं। सार्वजनिक धन के हरण में बैंकों के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बैंकिंग तंत्र में धोखाधड़ी नई बात नहीं है, और न ही भारत तक सीमित है। लेकिन सख्त नियम-कायदों के जरिए ऐसी घटनाओं को कम से कम रखा जा सकता है। बैंकिंग तंत्र में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। वैसे भी विश्वास ही बैंकिंग का आधार है, जो टूटने न पाए।



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