केरल हाईकोर्ट से श्रीसंत को राहत, आजीवन प्रतिबंध हटाया
क्रिकेटर एस श्रीसंत को राहत देते हुए केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण में उन पर लगाया आजीवन प्रतिबंध हटा दिया.
क्रिकेटर एस श्रीसंत (फाइल फोटो) |
अपने आदेश में न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की श्रीसंत के खिलाफ शुरू की सभी काररवाई को भी रोक दिया. इससे पहले बीसीसीआई के आजीवन प्रतिबंध को चुनौती देने वाली श्रीसंत की याचिका पर अदालत ने बोर्ड का पक्ष मांगा था.
सत्र अदालत ने श्रीसंत को आपराधिक आरोपों से मुक्त कर दिया था लेकिन बीसीसीआई ने इसके बावजूद उन पर से आजीवन प्रतिबंध नहीं हटाया था जो बोर्ड की अनुशासन समिति ने लगाया था. बीसीसीआई ने कहा था कि अदालत के समक्ष सवाल यह था कि याचिकाकर्ता (और अन्य आरोपी) पर संबंधित दंड सहिता के तहत आपराधिक मामला चले या नहीं.
बोर्ड ने कहा कि दूसरी तरफ बीसीसीआई की अनुशासन समिति के सामने सवाल यह था कि याचिकाकर्ता ने भष्टाचार और मैच फिक्सिंग तथा बीसीसीआई के आंतरिक अनुशासन नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं. बीसीसीआई ने कहा था कि अनुशासन जांच की तुलना में दंड संहिता के लिए जरूरी सबूत का स्तर काफी उंचा होता है.
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