बिना यौन मंशा के किसी महिला को गले लगाना या स्पर्श करना कोई अपराध नहीं : बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत में कहा

Last Updated 10 Aug 2023 09:05:07 AM IST

महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले (sexual harassment cases) में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान प्रमुख एवं भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि बिना यौन मंशा के किसी महिला को गले लगाना या स्पर्श करना कोई अपराध नहीं है।


बृजभूषण शरण सिंह

सिंह ने अपने विरुद्ध आरोप निर्धारण का विरोध करते हुए अपने वकील के जरिये अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के सामने यह बात कही।

अदालत ने बुधवार को इस बिंदु पर दलीलें सुनना शुरू किया कि सिंह, सह आरोपी एवं डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप निर्धारित किए जाएं या नहीं।

सिंह की ओर से उनके वकील राजीव मोहन ने अदालत से कहा, ये आरोप काफी पुराने हैं। उन्होंने कहा, यदि आप (शिकायतकर्ता) स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं और पांच साल तक आप सामने नहीं आईं एवं फिर कह रही हैं कि आप पर खतरा है, तो यह वैध स्पष्टीकरण नहीं है।

वकील ने कहा, इस अदालत का इस मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि अपराध भारत के बाहर किए जाने का आरोप है।

उन्होंने कहा, यदि हम इन आरोपों को लें तो भारतीय क्षेत्राधिकार बस तीन आरोपों में आता है। भारत के बाहर हुए अपराधों पर मंजूरी के अभाव में सुनवाई नहीं हो सकती है। दो अपराध अशोक रोड और सिरी फोर्ट से जुड़े हैं।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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