बरेली में हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

Last Updated 16 Jul 2025 02:05:53 PM IST

बरेली की एक अदालत ने एक व्यक्ति की गला घोटकर हत्या करने के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।


अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद 24 वर्षीय करन वाल्मीकि को दोषी ठहराते हुए यह आदेश पारित किया। 

गंगवार ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हत्या का यह मामला 22 अगस्त 2022 का है। उन्होंने बताया कि करन का अपने ही गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग था और इसी गांव का निवासी झम्मन लाल भी उस युवती से बातचीत करता था जो करन को पसंद नहीं था।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि करन का अपने दोस्त सुनील के घर झम्मन लाल से इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और करन ने रस्सी से लाल का गला घोट दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 

झम्मन लाल के भाई मदनलाल की शिकायत पर पुलिस ने अगले दिन 23 अगस्त को प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया और करन को गिरफ्तार कर लिया।

 अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को करन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाषा
बरेली


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