Minor से Rape के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल कैद की सजा

Last Updated 21 Jun 2023 04:02:58 PM IST

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की पॉक्सो अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) बाबूराम ने दोनों व्यक्तियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल कैद की सजा

घटना 3 मार्च, 2022 की है। दोषी की पहचान स्कूल प्रबंधक रामकुमार शर्मा और शिक्षक उदय धीमान के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में छात्रों को पढ़ाते थे।

पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत के बाद, कोतवाली नगर थाना पुलिस ने उन्हें 3 मार्च, 2022 को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईपीसी की धारा-376 (बलात्कार) के तहत गिरफ्तार किया।

दोषी व्यक्तियों ने 3 मार्च, 2022 को दोपहर के भोजन के दौरान अपराध किया था। लड़की ने स्कूल से घर आने के बाद अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई थी। पिता ने 3 मार्च को घटना के बारे में स्कूल के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों से बात की। बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सक्षम थी। इसके बाद उसने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आईएएनएस
मुजफ्फरनगर


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment