उत्तर प्रदेश के कानपुर में लागू हुई धारा 144, अग्निवीरों की परीक्षा और त्यौहारों के लिए सरकार का फैसला

Last Updated 21 Aug 2022 09:19:33 AM IST

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि, विभिन्न आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।


कानपुर धारा 144

शनिवार शाम को घोषित प्रतिबंध एक महीने तक लागू रहेंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 में पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक है।

पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे या जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।

हालांकि, धारा 144 का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

इस साल जून में पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में कानपुर में हिंसा हुई थी।

आईएएनएस
कानपुर


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