सुपरटेक ट्विन टावर विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक बढ़ाई समय सीमा

Last Updated 17 May 2022 03:46:26 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने की समय सीमा 22 मई से 28 अगस्त तक बढ़ाने पर सहमति जताई।


नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर

जब शीर्ष अदालत को यह बताया गया कि परीक्षण विस्फोट से पता चला है कि संरचना या बुनियादी ढांचा अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत है, तो अदालत ने इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया।

न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायाधीश पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) के निदेशक के एक संचार (दिनांक 11 मई) पर विचार करते हुए, कि विध्वंस को 28 अगस्त तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए, के बाद ट्विन टावरों के विध्वंस के लिए समय सीमा बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

शीर्ष अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र कुमार कर रहे थे, सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाकर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। अदालत ने यह आदेश तब जारी किया, जब यह सूचित किया गया था कि एडिफिस इंजीनियरिंग, जिसने एक परीक्षण विस्फोट किया था, ने पाया कि संरचना अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत है।

जब आईआरपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि ट्विन टावरों के विस्फोट को स्थगित करने का सुझाव विशेषज्ञों की राय पर आधारित है, इस मामले में न्याय मित्र, अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि शीर्ष अदालत विध्वंस की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है और जुलाई में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि अब तक 49 प्रतिशत विध्वंस का काम पूरा हो चुका है, और जिस एजेंसी को विध्वंस करने का काम सौंपा गया था, वह बड़ी मात्रा में विस्फोटक चाहती है।

शुरुआत में, पीठ ने समय सीमा बढ़ाने पर सहमति नहीं जताते हुए कहा, "आखिर तीन महीने की आवश्यकता क्यों है.. (क्या ये) देरी करने का प्रयास है।"

हालांकि, पक्षों के वकील द्वारा विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए इस मुद्दे को समझाने के बाद, पीठ ने समय सीमा बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में नोएडा स्थित सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया था।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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