साजिश के तहत हुई लखीमपुर खीरी हिंसा : SIT

Last Updated 15 Dec 2021 01:23:51 AM IST

लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अब तक की छानबीन और साक्ष्यों के आधार पर दावा किया है कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र और उसके सहयोगियों द्वारा जानबूझकर, सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया।


लखीमपुर खीरी हिंसा

एसआईटी के मुख्य जांच निरीक्षक विद्याराम दिवाकर ने सीजेएम की अदालत में दिए गए आवेदन में आरोपियों के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू समेत उसके 13 साथियों द्वारा लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है। जांच अधिकारी दिवाकर ने सीजेएम को दिए गए आवेदन में उपरोक्त मुकदमे का संदर्भ देते हुए कहा है कि मुकदमा अपराध संख्या 219/21 में धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304 ए, 302 और 120 बी के तहत आशीष मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इसके तहत आरोपी आशीष मिश्रा समेत कुल 13 लोगों को उपरोक्त धाराओं में गिरफ्तार किया गया। एसपीओ के मुताबिक जांच अधिकारी ने सीजेएम को भेजे गए आवेदन में कहा है कि अब तक की विवेचना व संकलित साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ है कि आरोपियों द्वारा आपराधिक कृत्य को लापरवाही से नहीं, बल्कि जानबूझकर सुनियोजित साजिश के तहत जान से मारने की नीयत से किया गया, जिससे पांच लोगों की मृत्यु हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए।

जांच अधिकारी ने इस मामले में आईपीसी की धाराओं 279, 338 और 304 ए को हटा दिया और आईपीसी की धारा 307, 326, 34 और धारा 3/25/30 (शस्त्र अधिनियम) को जोड़ा है।

एसआईटी ने इस मामले में आईपीसी की अन्य धाराएं 147, 148, 149, 302 और 120 बी को बरकरार रखा है। यादव ने कहा, मुख्य जांच अधिकारी ने अदालत से 13 आरोपियों के वारंट में सुधार करने का आग्रह किया, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

सहारा न्यूज ब्यूरो
लखीमपुर खीरी/ लखनऊ


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