यूपी में अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस जारी, सप्ताहांत से जुड़े प्रतिबंध रहेंगे जारी

Last Updated 31 Jul 2020 09:42:13 AM IST

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक-3 के निर्देशों को मानने का फैसला किया है लेकिन बावजूद इसके राज्य में सप्ताहांत से जुड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे।


योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

सूबे के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बृहस्पतिवार की देर शाम अनलॉक–3 को लेकर गाइड़लाइन जारी कर दी है। एक से 31 अगस्त तक के बीच अनलॉक–3 के नियम लागू होंगे। केन्द्र सरकार की गाइड़लाइन के मदनजर यूपी में भी रात की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है।

स्कूल–कॉलेज‚ कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे॥।

मुख्य सचिव ने सभी मण्ड़लायुक्त‚ अपर पुलिस महानिदेशक‚ सभी पुलिस महानिरीक्षकों‚ ड़ीआईजी रेंज‚ लखनऊ व नोएड़ा के पुलिस आयुक्तों‚ जिलाधिकारियों‚ पुलिस कप्तानों को केन्द्र सरकार की अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के प्रवधानों को यूपी में भी लागू कराने के निर्देश दिये गये हैं।

मुख्य सचिव की ओर से जारी दिशा–निर्देश में 5 अगस्त से जिम व योग संस्थानों को खोलने की अनुमति होगी। उन सभी स्थलों पर सोशल डि़स्टिेसिंग सहित कोरोना को लेकर एसओपी का पालन करना होगा।

सरकार ने प्रत्येक शुक्रवार की शाम 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे के प्रतिबन्धों के साथ लागू व्यवस्था को बहाल रखा है। मेट्रो‚ रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी।

सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। यही नहीं मेट्रो‚ रेल‚ सिनेमा हॉल‚ स्विमिंग पूल‚ थियेटर‚ बार‚ ऑडिटोरियम‚ एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक‚ धार्मिक‚ राजनीतिक‚ सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों‚ रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकड़ाउन 31 अगस्त तक लागू रहेगा।

स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर भी अनलॉन 3 की गाइड़लाड़न में व्यवस्था दी गयी है। इसके मुताबिक राष्ट्रीय‚ राज्य‚ जिला‚ तहसील‚ नगर निगमों‚ और पंचायतों के स्तर पर तथा एटहोम कार्यक्रम कहीं आयोजित किये जाए‚ तो उनमें सोशल डि़स्टेंसिंग का पालन करने की शर्त पर अनुमति होगी।

अनलॉक–3 के लिए दिशा–निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए।

यह गतिविधियां बंद रहेंगीः मेट्रो‚ रेल‚ सिनेमाहॉल‚ स्विमिंग पूल‚ मनोरंजन पार्क‚ थिएटर‚ बार‚ ऑडिटोरियम‚ असेंबली हॉल‚ सामाजिक‚ राजनीतिक‚ खेल‚ मनोरंजन‚ शैक्षणिक‚ सांस्कृतिक व धार्मिक कार्य।

सहारा न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment