अदिति सिंह अयोग्यता यचिका पर विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा

Last Updated 01 Jul 2020 11:53:50 AM IST

रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह की अयोग्यता याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।


रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह (फाइल फोटो)

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि याचिका पर सुनवाई मंगलवार को पूरी हो हो चुकी है। अदिति सिंह के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के वकील केसी कौशिक पेश हुए थे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने कहा कि, "उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि कांग्रेस विधायक अदिति सिंह, राकेश सिंह और समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल की अयोग्यता से संबंधित सभी तीन याचिकाओं को 16 जुलाई तक निपटाई जाएं।"

मालूम हो कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आहूत विधान मंडल के विशेष सत्र में रायबरेली सदर की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने सदन में उपस्थित होकर पार्टी से बागवत का बिगुल फूंक दिया था।

बहिष्कार के बावजूद सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर पार्टी की विधायक अदिति सिंह को पार्टी ने अनुशासन तोड़ने का नोटिस भेजा इसके बाद विधायक को पार्टी ने निलम्बित करने के साथ विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की अर्जी भी दी है।

अदिति सिंह भी पार्टी का समय-समय पर अपने ढंग से विरोध करती रहती हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा प्रवासियों को बस भेजे जाने वाले मामले में जमकर निशाना साधा था।

आईएएनएस
लखनऊ


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